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दिल्ली में जीआरएपी 3 लागू, क्या प्रतिबंधित है और किन चीज़ों की है इजाज़त

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ते बेहिसाब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए गुरुवार को ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू करने की घोषणा कर दी गई है. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार पहुंचने से गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली-एनसीआर में सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ने और धुंध के कारण विमान और ट्रेनों के संचालन में देरी के चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा ये फैसला लिया गया है. ग्रैप-3 के सख्त नियम राजधानी समेत पूरे एनसीआर में 15 नवंबर से लागू होंगे. ग्रैप-3 तब लागू किया जाता है, जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है. इस प्लान के तहत कई चीजों पर पाबंदी लगा दी जाती है. आइए जानते हैं 15 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 लागू होने के बाद किन चीजों पर प्रतिबंध लग जाएगा.

आपको बता दें कि GRAP में कुल चार चरण होते हैं, जो मध्यम से लेकर गंभीर प्रदूषण स्तर के अनुसार बढ़ते सख्त उपाय लागू करते हैं. GRAP 3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान – स्टेज III) एक वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रोटोकॉल है, जिसे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट के दौरान लागू किया जाता है. स्टेज III के अंतर्गत, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी (AQI 401-450) में पहुंचता है, तो विशेष प्रतिबंध लागू किए जाते हैं. ये प्रतिबंध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं.

GRAP 3 में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

  • निर्माण और डिमोलिशन पर रोक: 15 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर गैर-आवश्यक निर्माण और डिमोलिशन के काम को बंद कर दिया जाएगा. हालांकि, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, मेट्रो, रेलवे, और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े कार्य जारी रहेंगे.
  • पुराने वाहनों पर प्रतिबंध: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल इंजन वाले वाहनों को आप सड़क पर नहीं चला सकेंगे. अगर ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माना और सजा भी भुगतनी पड़ सकती है.
  • औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण: ग्रैप-3 लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों को बंद रखने का निर्देश दिया जाता है, जबकि आवश्यक उद्योगों को संचालन की अनुमति होती है.
  • कचरे का जलना प्रतिबंधित: कचरे और अन्य सामग्री को जलने पर प्रतिबंध होगा, जिससे धुएं से प्रदूषण के फैलने को रोका जा सके.
  • खनन पर रोक : ग्रैप-3 लागू होने पर खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक होती है. साथ ही प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाता है.
  • जनता के लिए निर्देश: लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है, साथ ही निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और प्रदूषण कम करने में सहयोग करने की सलाह दी जाती है.
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