दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है. सीएम केजरीवाल की तरफ से इस गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के की गई थी. कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि राहत के लिए अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं.