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15 साल से कम बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा बदलाव, अब 5 साल या 18 साल की उम्र तक रहेगी वैधता

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट की वैधता से जुड़ा नया प्रावधान लागू किया है। पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को 17 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। संशोधित नियम पासपोर्ट नियम, 1980 में बदलाव करता है।

नए नियम के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया जाने वाला 36 पन्नों का साधारण भारतीय पासपोर्ट पांच साल तक या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर पासपोर्ट की वैधता समाप्त होगी।

15 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होगा नियम

संशोधित नियम में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट की वैधता को स्पष्ट किया गया है। इससे कम उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों के दस्तावेज की वैधता उनकी उम्र के आधार पर तय होगी।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे की उम्र 10 साल है और उसका पासपोर्ट जारी होता है, तो सामान्य स्थिति में उसकी वैधता पांच साल तक होगी। वहीं यदि पासपोर्ट जारी होने के समय बच्चा 14 साल का है, तो 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक की अवधि पांच साल से कम होने के कारण वही अवधि लागू होगी।

पासपोर्ट आवेदन शुल्क के नियमों में भी बदलाव

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया है। नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के पासपोर्ट और सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क अनुसूची के मुताबिक लिया जाएगा।

पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी पहले ही लागू की जा चुकी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वयस्कों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये की गई है।

तत्काल पासपोर्ट की फीस भी बढ़ी

तत्काल सेवा के तहत 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है। वहीं 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए तत्काल शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है।

नाबालिगों के लिए भी पासपोर्ट शुल्क में बदलाव किया गया है। 36 पन्नों वाले नए या री-इश्यू पासपोर्ट के सामान्य आवेदन के लिए शुल्क 1,750 रुपये किया गया है। तत्काल श्रेणी में इसी तरह के नाबालिग पासपोर्ट के लिए शुल्क 4,250 रुपये किए जाने की जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों में दी गई है।

बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 फीसदी छूट

पासपोर्ट आवेदन में आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 फीसदी की छूट का प्रावधान जारी है। यह छूट पासपोर्ट के दोबारा जारी (री-इश्यू) कराने वाले आवेदनों पर लागू नहीं होती।

17 सितंबर से लागू हुए संशोधित नियम

पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को 17 सितंबर 2026 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही संशोधित नियम प्रभावी हो गए हैं।

नए नियम के बाद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अभिभावकों को बच्चे की उम्र के अनुसार पासपोर्ट की वैधता और आवेदन के समय लागू शुल्क का ध्यान रखना होगा।

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