उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. भदोही जिले से दो बार के सपा विधायक जाहिद बेग ने गढ़ही तालाब को पाटकर अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से आलीशान मकान बना लिया है. सपा विधायक आवास पर जल्द ही बुलडोजर चलने की तैयारी है.
जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि सपा विधायक आवास के तालाब पर बने होने की सूचना मिली है जो अवैध है. विधायक आवास को खाली करवाने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई करके जल्द ही मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा.
बता दें कि बेटे जईम बेग के साथ सपा विधायक जाहिद बेग नाबालिग नौकरानी की मौत और बाल बंधुआ मजदूर व मानव तस्करी के बाबत जेल में निरुद्ध हैं. वहीं उनकी पत्नी शाहिस्ता उर्फ सीमा बेग अभी भी फरार चल रही है. भदोही शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मालिकाना स्थित सपा विधायक जाहिद बेग के आलीशान आवास में बीते हफ्ते नाबालिग नौकरानी का संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका शव मिला था और वहीं एक अन्य मासूम नाबालिग नौकरानी को पुलिस और प्रशासन व बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने आज़ाद कराया था. नाबालिग नौकरानी ने कई संगीन आरोप सपा विधायक और उनके परिवार पर लगाए थे.
इस बाबत संबंधित धाराओं में कई मुकदमें दर्ज़ किए है. जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि, भदोही विधानसभा से सपा विधायक जाहिद बेग का मकान तालाब पर बना हुआ है. इसकी सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी जिसकी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सपा विधायक का आवास तालाब पर ही है जिसे जल्द से जल्द खाली करवाया जायेगा.
DM विशाल सिंह ने बताया कि, उपरोक्त मामले में पिछले हफ़्ते ही संज्ञान लेते हुए SDM भदोही भान सिंह को जांच के लिए आदेशित किया गया था. एसडीएम की जांच रिपोर्ट में बताया कि सपा विधायक का आवास पूर्व में तालाब पर ही दर्ज है लेकिन वह तालाब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पर दर्ज था. IAS विशाल ने कहा कि अभी वहां जमीदारी एबोलूसन एक्ट लागू नहीं है और जांच में पाया गया कि 1320 फसली में तालाब ही दर्ज है. जिसे नियम कानून के तहत नोटिस जारी आपत्ति मांगी जाएगी. इसके बाद नाम काटते हुए बेदखली कराई जाएगी और विधायक जाहिद बेग के विरुद्ध धारा 67 की कार्रवाई की जाएगी.
ज्ञात हो की भदोही शहर से सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 108 और धारा 143 (4), 143 (5) के अलावा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79, और बंधित श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम, 1976 की धारा 4 व 16 और पुलिस से मारपीट और वर्दी फाड़ने को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 121(2), 132, 221 के तहत ज्ञानपुर और भदोही कोतवाली में अलग अलग मुकदमें दर्ज़ है.
हालांकि इस बाबत सपा विधायक जाहिद बेग के आलीशान मकान को 2022 में ही तत्कालीन SDM द्वारा गिराने के आदेश हो गए थे. बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से उस फाइल को दबा दिया गया, जबकि उस समय भी सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार थी. बावजूद इसके सरकारी कर्मचारियों ने ठेंगा दिखाते हुए लीपापोती और गोलमाल कर सपा विधायक को फायदा पहुंचाया. ऐसे में इस प्रकरण की गहन जांच कर सभी के खिलाफ कठोर से कठोर दंडनात्मक कार्रवाई हो ताकि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता ना लगे.