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अरविंद केजरीवाल बरी: निचली अदालत के फैसले के खिलाफ CBI पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में निचली अदालत से बरी हो गए हैं। उनके साथ अन्य आरोपियों को भी अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले को केजरीवाल ने “ऐतिहासिक” करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर साजिश रचने का आरोप लगाया है।

हालांकि, मामले ने नया मोड़ ले लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

AAP का BJP पर हमला

फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा ने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए “फर्जी शराब घोटाला” बनाया।

पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसियों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन एक पैसे का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकीं। AAP ने इसे “सत्य की जीत” बताया।

“आज कोर्ट में साबित हो गया” — AAP

पार्टी ने कहा कि अदालत के फैसले से साबित हो गया है कि यह पूरा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को बदनाम करने के लिए रचा गया था। बयान में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं और पार्टी झूठ और फरेब की राजनीति के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी।

केजरीवाल का केंद्र सरकार पर आरोप

फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके परिवार ने बहुत कुछ झेला है, लेकिन उनके लिए दिल्ली की जनता सर्वोपरि है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और अमित शाह की साजिश का खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं।

केजरीवाल ने अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए।

आगे क्या?

CBI द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद अब इस मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। राजनीतिक रूप से भी यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया है।

अब सबकी नजर दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि निचली अदालत का फैसला बरकरार रहता है या नहीं।

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