अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भपात के लिए दी जाने वाली सरकारी सहायता को रोकने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है.
गर्भपात के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता के प्रावधानों को हाइड संशोधन के रूप में जाना जाता है. इसे पहली बार 1980 में लागू किया गया था. हालांकि तब से लेकर अब तक इसमें कई बार सुधार हो चुके हैं.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस क़ानून को ख़त्म करने की कोशिश की थी पर वह नाकाम रहे थे. ट्रंप की ओर से जारी किए गए कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि बाइडन प्रशासन ने इसकी बड़े पैमाने पर अनदेखी की.
यह क़ानून ज़्यादातर सरकारी मेडिकल कार्यक्रम के तहत कम आय वाली महिलाओं साथ ही सेना और सरकारी कर्मचारियों पर असर डालता है.
सुप्रीम कोर्ट के लिए चुने गए ट्रंप के एक जज ने दशकों पुराने इस क़ानून को हटा दिया था और कहा था कि अमेरिका में गर्भपात के लिए नीति अलग अलग राज्यों की ओर से निर्धारित की जानी चाहिए.