सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जाने-माने मलयालम अभिनेता सिद्दीक़ी को उनके ख़िलाफ़ लगे रेप के आरोपों से जुड़े केस में अग्रिम ज़मानत दे दी.
सिद्दीक़ी के ख़िलाफ़ एक युवा अभिनेत्री ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर ये मुक़दमा दर्ज हुआ. मामले की सुनवाई जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने की.
लॉइव लॉ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “शिकायतकर्ता ने शिकायत करीब आठ साल बाद दर्ज करवाई. इसके अलावा उन्होंने 2018 में फेसबुक पर एक पोस्ट में इसी मामले को लेकर 14 लोगों पर आरोप लगाए थे. अभिनेत्री हेमा कमेटी के पास भी नहीं गईं जो कि ऐसे मामलों को लेकर ही केरल सरकार ने गठित की थी. इसलिए हम इस बेल याचिका को मंज़ूर करते हैं.”
हेमा कमेटी की रिपोर्ट हाल ही में सामने आई थी. इसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की महिला कलाकारों ने कई अभिनेताओं-निर्देशकों पर यौन शोषण से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे.
हालांकि, ये बेल सिद्दीक़ी को इस शर्त पर मिली है कि वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएंगे और जाँच में सहयोग करेंगे. ट्रायल कोर्ट के पास पूरा अधिकार है कि वह बेल की शर्तें क्या रखे.